हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिए हैं कि वह 18 जून तक शिमला नगर निगम के चुनाव संपन्न करवाए। कोर्ट ने आयोग को यह सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए कि 19 जून से नया नगर निगम सदन कार्य करना प्रारंभ करे।
ऐसे में अब साफ हो गया है कि चुनाव 18 जून या इससे पहले संपन्न करवाए जाएंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता भाजपा के कार्यïकर्ता राजू ठाकुर की याचिका का निपटारा करते हुए चुनाव आयोग को 24 घंटों के भीतर चुनाव संबंधी प्रक्रिया आरंभ करने के आदेश भी दिए।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने सोमवार को सुनाए फैसले में स्पष्ट किया कि किसी भी हालत में 4 जून के बाद मौजूदा सदन व पार्षदों का कार्यकाल न बढ़ाया जाए।