हिमाचल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिए कि वह गौ हत्या को रोकने के लिए 6 माह के भीतर कानून बनाए। न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को भी यह आदेश दिए कि वह राज्य कृषि आयोग का गठन 3 माह के भीतर करे।
कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी हर खेत को पानी वाली केंद्रीय योजनाओं की अक्षरश: अनुपालना करे। कोर्ट ने खेद प्रकट किया कि किसान योजनाओं की अनुपालना न होने से आज का किसान बेवजह ही पिस रहा है।
हाईकोर्ट ने किसानों के 50 हजार तक कर्जे माफ करने को 3 माह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। यह निर्णय स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को लेना है। मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह गौसदनों को पर्याप्त धन मुहैया करें, ताकि प्रदेश की प्रत्येक पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगमों में गौ सदन तीन माह में कार्य करना शुरू कर दे।