उपायुक्तों, मजिस्ट्रेटों को हर 15 दिन में गतिविधियों की निगरानी के निर्देश
उपायुक्तों और मजिस्ट्रेटों को हर 15 दिन में ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अदालत ने मुख्य रूप से ईपीआर विनियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है। न्यायालय ने सभी संस्थाओं को एक महीने के भीतर ईपीआर पंजीकरण के लिए आवेदन करने के निर्देश दिया है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए हिमाचल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कहा गया है।
डिफाल्टर संस्थाओं पर कार्रवाई करने के लिए कहा
अदालत ने हिमाचल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को डिफाल्टर संस्थाओं पर कार्रवाई करने को कहा है, जो ईपीआर पोर्टल पर पंजीकरण करने में विफल रहीं। शहरी स्थानीय निकाय और प्लास्टिक कचरा प्रंबधन को निर्देश दिया कि पुनर्चक्रित प्लास्टिक कचरे को सही तरीके से संग्रहित किया जाए और पंजीकृत प्लास्टिक कचरा प्रोसेसर के पास भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि सीमेंट संयंत्रों को उनके कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के हिस्से के रूप में इस कचरे के मुफ्त परिवहन की सुविधा प्रदान की जाए।
मुख्य सचिव को प्लास्टिक फ्लैक्स नियमों को बनाने के दिए निर्देश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्लास्टिक, फ्लैक्स बैनर और होर्डिंग पर प्रतिबंध लगाने पर मुख्य सचिव को नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने फ्लैक्स बैनरों से उत्पन्न पर्यावरणीय खतरों को पहचानते हुए यह आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने फ्लैक्स बैनरों की मोटाई, अवधि और प्राधिकरण के संबंध में नियम बनाने को कहा है।