हिमाचल प्रदेश के निचले और मध्य वर्ग के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जिस व्यक्ति के पास 40 वर्ग मीटर जमीन है, अब वह भी अपने प्लाट पर मकान बना सकता है। पहले यह सीमा सरकार की ओर से 60 वर्गमीटर तय की थी। शहरी एवं नगर नियोजन अधिनियम 2013 में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया जा रहा है।
सूबे के शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 33 शहरी स्थानीय निकाय योजना क्षेत्र के अधीन अधिसूचित की गई है। शेष 14 स्थानीय शहरी निकायों को शीघ्र ही इसके दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी एवं नगर नियोजन (संशोधन) अधिनियम, 2013 का प्रारूप प्रकाशित कर आम नागरिकों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं।