कसौली में सर्वोच्च न्यायालय ने 13 होटलों के अवैध निर्माण को हटाने के आदेश दिए थे। इन होटलों का निर्माण हटाने के दौरान पहली मई को टीसीपी अधिकारी व बेलदार पर होटल मालिक ने गोलियां दाग दी थीं, जिसमें अधिकारी की मौके पर जबकि बेलदार की पीजीआई में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भी रिपोर्ट तलब की थी।
कसौली अवैध निर्माण पर गठित जांच समिति ने टीसीपी के छोटे 12 अफसर और कर्मचारियों को निर्माण के लिए जिम्मेदार पाया है। इस संबंध में सभी अधिकारियों की फाइल शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी के पास भेजी गई थी। अब यह फाइल निदेशालय आ गई है। निदेशालय स्तर पर जल्द ही आदेश जारी हो सकते हैं। कार्रवाई की जद्द में नगर नियोजक, सहायक नगर नियोजक समेत कनिष्ठ अभियंता तक शामिल हैं।