सालों से पंचायत सहायक के तौर पर सेवाएं दे रहे पंचायतों सहायकों के लिए अच्छी खबर आई है। पंचायत सचिव से डिमोट हुए पंचायत सहायकों को सरकार को आठ वर्ष पूरा होने की तिथि से अनुबंध पर लेना होगा। सरकार को इन पंचायत सहायकों को पंचायत सचिव पद के लाभ देने होंगे।
प्रशासनिक ट्रिब्यूनल मंडी सर्किट बेंच ने इस बाबत एक अहम फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने आठ वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत सहायक को पंचायत सचिव के पद पर अनुबंध कर्मचारी के रूप में सेवा लाभ देने के आदेश सरकार को दिए।
प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में मोहन सिंह बनाम सरकार मामला चल रहा था। मोहन सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि उसे सरकार ने आठ साल पूरे करने पर पंचायत सचिव के रूप में अनुबंध पर लिया था, लेकिन कुछ समय बाद सरकार ने निर्णय वापस लेकर पंचायत सहायकों को डिमोट कर दिया था।