हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में एमडी और एमएस स्नातकोतर कोर्स के लिए सीटों को रोस्टर प्रणाली के आधार पर भरने वाली अधिसूचना को रद कर दिया है।
न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि वह एक सप्ताह के भीतर इन कोर्स के लिए फिर से चयन प्रक्रिया अमल में लाएं और मेरिट के आधार पर इन सीटों को भरें।