शिमला के अपर मल्याणा स्थित वर्मा अपार्टमेंट्स में कवर्ड पार्किंग विवाद पर रेरा ने बड़ा फैसला सुनाया है। चौपाल के भाजपा विधायक बलबीर सिंह वर्मा की कंस्ट्रक्शन कंपनी पर तीन मामलों में कुल 6 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। पढ़ें पूरी खबर...
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अपार्टमेंट में कवर्ड पार्किंग उपलब्ध न करवाने पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने चौपाल से भाजपा विधायक बलबीर सिंह वर्मा की कंस्ट्रक्शन कंपनी पर छह लाख जुर्माना लगाया है। शिमला के अपर मल्याणा स्थित वर्मा अपार्टमेंट्स से जुड़े तीन मामलों में रेरा ने प्रत्येक आवंटी को नक्शे के अनुसार कवर्ड पार्किंग देने का आदेश दिया है।
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रेरा अध्यक्ष आरडी धीमान और सदस्य विदुर मेहता की पीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। वैभव गुप्ता, संजय कुमार और उमेश वालिया ने वर्ष 2016 में पांच-पांच लाख अग्रिम देकर 1200 वर्ग फीट के तीन बीएचके फ्लैट बुक कराए थे। तीनों आवंटियों ने आरोप लगाया कि समझौते और एग्रीमेंट के तहत उन्हें भवन के बाहर सेटबैक क्षेत्र में पार्किंग दी गई थी।
पार्किंग स्लॉट पर बनाई गई सीजीआई शीट की छत बाद में हटा दी गई। कंपनी ने दलील दी कि वर्ष 2025 का समझौता अंतिम है और सक्षम प्राधिकारी की आपत्ति के बाद सेटबैक क्षेत्र में बने शेड हटाए गए थे। रेरा ने स्पष्ट किया कि समझौतों में भवन के भीतर स्वीकृत नक्शे के अनुसार कवर्ड पार्किंग देने का प्रावधान था।
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रेरा ने कंपनी को अवांटियों को 60 दिन में पार्किंग उपलब्ध करवाने और इतनी ही अवधि में जुर्माने की राशि रेरा फंड में जमा करने का आदेश दिया। आदेश का पालन न करने पर धारा 63 के तहत कार्रवाई होगी। रेरा सदस्य विदुर मेहता ने बताया विक्रय समझौते के प्रावधानों के आधार पर आदेश दिया गया है।
तीनों आवंटियों के आग्रह पर ही अपार्टमेंट के बाहर पार्किंग उपलब्ध करवाई गई थी। नगर निगम ने कवर्ड पार्किंग पर एतराज जताया। रेरा के फैसले को सक्षम अदालत में चुनौती दी जाएगी। - बलबीर वर्मा, विधायक एवं संचालक वर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी