हिमाचल में स्कूटर, मोटरसाइकिल जैसे दोपहिया वाहनों पर बच्चों के लिए भी अब हेलमेट जरूरी होने जा रहा है। टू व्हीलर पर बच्चों को बिठाने पर उन्हें हेलमेट पहनाना होगा। इसके साथ ही अब कार की अगली ही नहीं, पिछली सीट पर भी सेफ्टी बेल्ट पहननी पड़ेगी।
ऐसा न करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। नई कारों में ये व्यवस्था लागू होगी। हरेक पांच साल बाद कार और टू व्हीलर का रोड वर्दीनेस टेस्ट होगा। इसमें ये देखा जाएगा कि वाहन सड़क पर चलने लायक है या नहीं। केंद्र सरकार की ओर से संशोधित किए जा रहे रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी एक्ट में ये प्रावधान किए जा रहे हैं।
कार में आगे ही नहीं, पिछली सीट में भी पहननी होगी सेफ्टी बेल्ट रोड सेफ्टी एक्ट में संशोधन को हिमाचल से मांगे सुझाव एक्ट का संशोधित प्रारूप भेजकर केंद्र सरकार ने हिमाचल से भी इस बारे सुझाव मांगे हैं। एक्ट के प्रारूप के अनुसार अब प्रदेश से बाहर भी वाहनों की पासिंग हो सकेगी।