आश्रित की परिभाषा को विस्तृत करते हुए पत्नी, प्रत्यक्ष वंशज, विवाहित बेटियां, पोती, विवाहित एवं अविवाहित पोते-पोतियां यानी बेटियों की ओर से भी और अन्य ऐसे व्यक्ति शामिल किए गए हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी पर पूर्ण या आंशिक रूप से निर्भर रहे हों। यह अधिसूचना 6 जनवरी से प्रभावी मानी जाएगी। इस निर्णय से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों में समानता सुनिश्चित होगी और बेटियों के बच्चों को भी सरकारी योजनाओं व आरक्षण का लाभ मिलेगा।