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आठ साल बाद हिमाचल में बदलेंगे टीजीटी भर्ती के नियम

Fri, 21 Aug 2020 10:38 AM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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सांकेतिक तस्वीर
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हिमाचल में आठ साल बाद टीजीटी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को बदला जा रहा है। अंडर ग्रेजुएशन के अलावा अब पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 50 फीसदी अंक प्राप्त करने वाले भर्ती के लिए मान्य होंगे। वर्तमान नियमों के तहत यूजी में पचास फीसदी अंक वालों को ही भर्ती में शामिल किया जाता है। शिक्षा विभाग ने कैबिनेट में जाने से पहले कार्मिक विभाग को यह प्रस्ताव भेजा है।

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कार्मिक विभाग से मंजूरी मिलते ही प्रस्ताव को 24 अगस्त को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। टीजीटी के भर्ती नियमों में बदलाव करते हुए प्रदेश सरकार एनसीटीई के नियमों को प्रदेश में भी लागू करने की तैयारी में है। प्रदेश में अभी टीजीटी के आरएंडपी नियम साल 2012 के चल रहे हैं। एनसीटीई ने 2014 में नियमों में संशोधन किया है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार भी नियमों को बदलने जा रही है।

नए नियमों के तहत अगर किसी अभ्यर्थी को अंडर ग्रेजुएशन में 45 फीसदी अंक प्राप्त हुए और पोस्ट ग्रेजुएशन में पचास फीसदी अंक हैं तो भी वो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेगा। सरकार द्वारा किए गए जा रहे इस बदलाव से हजारों युवाओं को टीजीटी की भर्ती परीक्षा में भाग लेने का मौका मिल जाएगा। टीजीटी भर्ती के लिए तय किए गए अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। टेट पास करना अनिवार्य ही रहेगा।

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