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हिमाचल: मैहतपुर बैरियर पर सख्ती, चेक की जा रही आरटीपीसीआर रिपोर्ट, वापस भेजे जा रहे श्रद्धालु

Wed, 11 Aug 2021 12:42 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला/ऊना

सार

बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वालों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए चलने वाली बसें भी अब 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ दौड़ेंगी। ये दोनों फैसले 13 अगस्त से लागू माने जाएंगे।
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ऊना: मैहतपुर बैरियर पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट चेक करते पुलिस कर्मी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में लगी पाबंदियों के बीच ऊना में मैहतपुर बैरियर पर पुलिस बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की आरटीपीसीआर रिपोर्ट चेक कर रही है।   रिपोर्ट जांचने के बाद ही श्रद्धालुओं को राज्य में प्रवेश करने दिया जा रहा है। वहीं बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट पहुंचे श्रद्धालुओं को वापस भेजा रहा है। इसके अलावा कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र चेक करने के बाद भी प्रवेश मिल रहा है।

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कोविड वैक्सीन की एक डोज लगवाने वालों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य किए जाने से शक्तिपीठ चिंतपूर्णी पुंहचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी आई है। श्रावण अष्टमी मेले के तीसरी दिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम रही। मात्र दस मिनट में श्रद्धालु दर्शन करके लौट रहे हैं। जबकि पहले दर्शन के लिए घंटों तक श्रद्धालु कतारबद्ध रहते थे।

श्रावण अष्टमी मेले में कोरोना बीमारी को ध्यान में रखते हुए बंदिशें लगाई गई हैं और कोविड नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। फिलहाल, मां चिंतपूर्णी में चल रहा श्रावण अष्टमी का मेला पहले तीन दिन में कम श्रद्धालुओं की संख्या के कारण खाली नजर आ रहा। वहीं, पुलिस बल श्रावण अष्टमी मेले को लेकर चौकस है और निगरानी रख रहा है।
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13 अगस्त से लागू होंगे ये आदेश
बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वालों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए चलने वाली बसें भी अब 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ दौड़ेंगी। ये दोनों फैसले 13 अगस्त से लागू माने जाएंगे।

बाहरी राज्यों की हिमाचल आने वाली बसों की चेकिंग प्रवेश द्वारों पर की जाएगी। बाहरी राज्यों से लौटने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में भी यात्री को टिकट तभी दिया जाएगा, जब वह कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र दिखाएगा। बाहरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आदि की बसों का सीमा पर निरीक्षण किया जाएगा। पुलिस इनमें आने वाली सवारियों की रिपोर्ट जांचेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। 
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बाहरी राज्यों से आने वालों को इनमें से दिखाना होगा एक दस्तावेज 
72 घंटे की आरटीपीसीआर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट
24 घंटे के भीतर की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट
कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र
 

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