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Himachal News: न्यू टाउन आवासीय प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी पर डेढ़ करोड़ जुर्माना, जानें पूरा मामला

Sun, 15 Mar 2026 10:12 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

मैसर्स गुप्ता प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रेरा ने यह फैसला प्रोजेक्ट से जुड़े वैधानिक दायित्वों की अनदेखी और बार-बार बुलाने के बावजूद सुनवाई में उपस्थित न होने पर दिया है। 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने बद्दी की न्यू टाउन आवासीय परियोजना को लेकर मैसर्स गुप्ता प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 

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रेरा ने यह फैसला प्रोजेक्ट से जुड़े वैधानिक दायित्वों की अनदेखी और बार-बार बुलाने के बावजूद सुनवाई में उपस्थित न होने पर दिया है। प्राधिकरण के अनुसार परियोजना का पंजीकरण नवंबर 2022 में ही समाप्त हो चुका था, लेकिन प्रोमोटर ने समय रहते इसके विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया। औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ के नवंबर 2025 में किए गए स्थल निरीक्षण में पाया गया कि भवनों की लिफ्टें बंद पड़ी हैं, सीवेज शोधन संयंत्र काम नहीं कर रहा और अग्नि सुरक्षा उपकरण भी निष्क्रिय हैं। 

कई स्थानों पर बाउंडरी दीवार टूटी है, सड़क किनारे लगी बत्तियां खराब हैं और पार्कों के रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। निर्माणकर्ता का दावा था कि सभी आवास बिक चुके हैं। राजस्व रिकाॅर्ड में सिर्फ 32 आवासों की ही बिक्री का पंजीकरण है। 

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