हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता के मामले पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए नए सिरे से विचार करे। यह प्रक्रिया छह सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाॅल दुआ की एकलपीठ ने राज्य सरकार के दोनों आदेशों को रद्द कर दिया है, जिसमें एक विवाहित बेटी की अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी को यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि उसकी पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है। अदालत ने कहा कि परिवार की आय की गणना सभी सदस्यों को शामिल करके की जानी चाहिए। 7 मार्च 2019 के सरकारी मेमोरेंडम के अनुसार, चार सदस्यों वाले परिवार के लिए आय की अधिकतम सीमा 2,25,000 है।