हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हर कक्षा में न्यूनतम 75 फीसदी शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह नियम थ्योरी कक्षाओं और प्रैक्टिकल सत्रों दोनों पर अलग-अलग लागू रहेगा। जो विद्यार्थी निर्धारित 75 फीसदी उपस्थिति पूरी नहीं करेंगे, उन्हें वार्षिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही स्कूलों को हर महीने उपस्थिति की कमी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी और अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को समय रहते चेतावनी भेजनी होगी। इस संबंध में सोमवार को प्रदेश स्कूल निदेशालय ने सभी उपनिदेशक (माध्यमिक/प्राथमिक/गुणवत्ता) को निर्देश जारी कर दिए हैं।