आगामी पंचायत चुनावों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर अब 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह निर्णय विशेष रूप से उन मामलों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जहां प्रत्याशी और उनके समर्थक जगह-जगह पोस्टर, बैनर और पंफ्लेट लगाने और इधर-उधर फेंकने से क्षेत्र में अव्यवस्था और गंदगी फैलाते हैं। प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित होने के बाद चुनाव आयोग की इस पर खास नजर रहेगी। जारी निर्देशों के अनुसार पंचायत सचिवों को इस संबंध में जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायत स्तर पर वे निगरानी करेंगे कि कोई भी प्रत्याशी या उसका समर्थक नियमों का उल्लंघन न करे। यदि कहीं भी अनधिकृत तरीके से पोस्टर लगाए गए या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव में प्रचार सामग्री लगाने के लिए निर्धारित स्थानों और नियमों का पालन अनिवार्य होगा।