गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने 4 जनवरी 2018 को ग्राम पंचायत थुनाग की याचिका को स्वीकार करते हुए एसडीएम कार्यालय जंजैहली की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। वहीं, याचिकाकर्ता चेतराम ठाकुर के अनुसार एसडीएम कार्यालय जंजैहली लोगों की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए जनहित में खोला गया था।
हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार के जंजैहली से एसडीएम कार्यालय थुनाग शिफ्ट करने पर लोग भड़क गए थे। इस दौरान लंबे समय तक धरना-प्रदर्शन और आंदोलन होते रहे। धारा 144 लगानी पड़ी। इसके बाद सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ा। अब एसडीएम 12 दिन जंजैहली, अन्य दिन थुनाग में सेवाएं दे रहे हैं।