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हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले: अपीलीय आदेश को चुनौती दिए बिना नौकरी में बने रहना गैर कानूनी

Wed, 02 Sep 2026 06:00 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

 प्रदेश हाईकोर्ट ने पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर भर्ती विवाद मामले में स्पष्ट किया कि यदि किसी अपीलीय आदेश को बिना गुण-दोष पर रद्द किए पिछली याचिका का निपटारा हो चुका हो और समीक्षा भी खारिज हो गई हो, तो उसी राहत के लिए दोबारा याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। 
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर भर्ती विवाद मामले में स्पष्ट किया कि यदि किसी अपीलीय आदेश को बिना गुण-दोष पर रद्द किए पिछली याचिका का निपटारा हो चुका हो और समीक्षा भी खारिज हो गई हो, तो उसी राहत के लिए दोबारा याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। अपीलीय आदेश को चुनौती दिए बिना नौकरी पर बने रहना गैर कानूनी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने वीणा की याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार को उन्हें तुरंत पद से हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही परीक्षित को तुरंत नियुक्ति देने और सभी सेवा लाभों के साथ पुनः सेवा में लेने का आदेश दिया है।

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सोलन जिले की प्राथमिक पाठशाला चंद्राणी में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर नीति 2022 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। शुरुआत में चयन समिति ने वीणा को नियुक्ति दी। परीक्षित ने इस चयन के खिलाफ अपील दायर की। 30 जनवरी 2023 को अपीलीय प्राधिकारी ने वीणा के चयन को रद्द कर परीक्षित के पक्ष में फैसला सुनाया, इसके बाद 21 जून 2023 को वीणा की सेवाएं समाप्त कर प्रेषित को नियुक्ति दे दी गई। वीणा ने 2023 में इस अपीलीय आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 27 जून 2023 को डिवीजन बेंच ने अंतरिम रोक लगा दी, जिसके आधार पर परीक्षित को हटाकर वीणा को पुनः सेवा में रख लिया गया।

21 सितंबर 2023 को हाईकोर्ट ने यह नोट करते हुए कि परीक्षित की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं और वीणा ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है, याचिका को निष्प्रभावी मानकर समाप्त कर दिया। अदालत ने पाया कि जब वीणा की पहली याचिका गुण-दोष के आधार पर तय किए बिना और 30 जनवरी 2023 के अपीलीय आदेश को रद्द किए बिना ही समाप्त हो गई, तो वह अपीलीय आदेश कानूनी रूप से स्वतः जीवित हो गया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब वीणा की पहली याचिका और उसकी समीक्षा याचिका खारिज हो चुकी थी और उन्हें नई याचिका दाखिल करने की कोई छूट नहीं दी गई थी, तब उन्हीं मांगों के लिए वर्ष 2026 में दोबारा रिट याचिका दाखिल करना पूरी तरह से कानूनन पोषणीय नहीं है।

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नियुक्ति मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने को दिया समय
 प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य के सीबीएसई से संबद्ध स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षकों और प्रिंसिपलों की भर्ती और तैनाती की प्रक्रिया को नियमों के अनुसार जल्द से जल्द पूरा करने के मामले में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल नहीं किया गया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेशों को जारी रखते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह में होगी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जो भी पात्र शिक्षक या प्रिंसिपल चयन प्रक्रिया के तहत आते हैं और जिनकी तैनाती अभी तक नहीं हुई है, उन्हें जल्द से जल्द इन स्कूलों में तैनात किया जाए। अदालत ने राज्य सरकार को आगामी सुनवाई से पहले एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था जिसमें शिक्षकों और प्रिंसिपलों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या, वर्तमान में रिक्त पड़े पदों का आंकड़ा और उपलब्ध अभ्यर्थियों और पोस्टिंग के लिए लंबित उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है।

वसीयत के गवाह का अपरिचित होना कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं
प्रदेश हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद और वसीयत की वैधता को लेकर दायर मामले में स्पष्ट किया है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत वसीयत का गवाह वसीयतकर्ता का पूर्व परिचित होना आवश्यक हो। कानून की आवश्यकता केवल इतनी है कि दस्तावेज पर कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर हों, जिन्होंने वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते देखा हो या उससे इसकी पुष्टि प्राप्त की हो। भले ही गवाह पहले से वसीयतकर्ता को न जानता हो, पहचानकर्ता की ओर से पहचान किए जाने के कारण गवाही की वैधता समाप्त नहीं होती है। न्यायाधीश विरेंद्र सिंह की अदालत ने मंडी जिला निवासी गोपी चंद के कानूनी वारिसों की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा। यह विवाद मृतक पुरषोत्तम की संपत्ति को लेकर था।

गोपी चंद (मूल वादी, जिनकी मृत्यु के बाद उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने मुकदमा लड़ा) ने अपने दिवंगत और निःसंतान भाई पुरषोत्तम की वसीयत को अदालत में चुनौती दी थी, जिसे पुरुषोत्तम ने वर्ष 2000 में पीतांबर लाल और अन्य (प्रतिवादियों) के नाम कर दिया था। गोपी चंद का दावा था कि उसका सगा भाई मानसिक रूप से बीमार था और प्रतिवादियों ने धोखाधड़ी से जमीन अपने नाम करवा ली। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि पुरषोत्तम ने अपनी स्वेच्छा और सही मानसिक स्थिति में वसीयत निष्पादित की थी। उन्होंने यह भी उजागर किया कि गोपी चंद और उनके बेटों ने पुरषोत्तम पर हमला किया था, जिसके बाद एक आपराधिक मामला भी दर्ज हुआ था। इसी वजह से पुरषोत्तम ने अपनी संपत्ति अपने भाई को न देकर देखभाल करने वाले प्रतिवादियों को दी।मामले की गहराई से जांच करने पर सामने आया कि साल 2000 में जमीन के विवाद को लेकर खुद गोपी चंद और उसके बेटे ने अपने सगे भाई पुरषोत्तम पर दराटी और लाठियों से जानलेवा हमले का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुरषोत्तम ने उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा खारिज करने का आदेश रद्द
 हाईकोर्ट ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी से जुड़ी याचिका का निपटारा करते याचिकाकर्ता को बिजली बोर्ड में जेओए आईटी के पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेशों के बाद बिजली बोर्ड लिमिटेड की ओर से अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खारिज करने वाले पुराने आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट -जेओए (आईटी) का पद ऑफर किया गया है। न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की अदालत ने यह फैसला शुभम की ओर से दायर याचिका पर दिया है। अनुकंपा नीति के क्लॉज 5(सी) के तहत उम्मीदवार को टाइपिंग टेस्ट पास करना अनिवार्य है। इसके लिए 12 महीने के भीतर अधिकतम तीन अवसर दिए जाते हैं। याचिकाकर्ता ने 23 अगस्त 2026 को अपना पहला अवसर दिया है, जिसके परिणाम का इंतजार है। याचिकाकर्ता ने बिजली बोर्ड के 19 फरवरी 2020 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के उनके दावे को खारिज कर दिया गया था।याचिका में बोर्ड के 2020 के निरस्तीकरण आदेश को रद्द करने तथा हेल्पर, क्लर्क के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की मांग की गई थी।
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प्रोबेशन में एफआईआर दर्ज होने पर बिना जांच बर्खास्त करना गैरकानूनी
प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रोबेशन अवधि पर चल रहे कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सेवा के दौरान दर्ज हुई किसी एफआईआर को आधार बनाकर किसी प्रोबेशनर कर्मचारी को बिना विभागीय जांच के सीधे नौकरी से बर्खास्त करना गैरकानूनी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशन पर तैनात जूनियर एसोसिएट की सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि सेवा में आने के बाद कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है, तो बिना औपचारिक जांच और सुनवाई का मौका दिए उसे नौकरी से निकालना कानूनन एक कलंकित करने वाला आदेश माना जाएगा। अदालत ने कहा कि यदि कर्मचारी ने नौकरी पाने के लिए पुराने आपराधिक मामलों को छिपाया होता, तो उसे बिना जांच हटाया जा सकता था। इस मामले में एफआईआर नौकरी ज्वाइन करने के बाद की घटना है। बैंक ने याचिकाकर्ता को काम असंतोषजनक होने के कारण नहीं, बल्कि एफआईआर दर्ज होने और गरिमा खोने के आधार पर निकाला। यह आदेश कर्मचारी के करियर पर कलंक लगाता है, जो उसके भविष्य को प्रभावित करेगा। जब भी किसी प्रोबेशनर को किसी कदाचार या आपराधिक मामले के कारण हटाया जाता है, तो उसे अपनी बात रखने का मौका और नियमित विभागीय जांच का अधिकार मिलना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह मामला पूर्वाग्रह और छिपाने का नहीं है।
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