हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में टीजीटी बैकलॉग के 322 पद 6 माह के भीतर भरे। न्यायाधीश संजय करोल और पीएस राणा की खंडपीठ ने इस बारे में दायर याचिका का निपटारा करते हुए ये फैसला सुनाया है। ओबीसी को सरकारी नौकरी में 27 फीसदी आरक्षण है।
राजीव भूषण बनाम हिमाचल सरकार केस में हाईकोर्ट ने 5 जून को मुख्य सचिव से हल्फनामा तलब किया था। इस हल्फनामे में कहा गया कि ओबीसी टीजीटी में 31 दिसंबर, 2013 तक कुल 322 पद बैकलॉग के हैं। इनमें आर्ट्स के बैच वाइज में 94, सीधी भर्ती में 25, नॉन मेडिकल के बैच वाइज में 35 और सीधी भर्ती में 27, मेडिकल के बैच वाइज में 101 और सीधी भर्ती में 40 पद हैं।