हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के कुलपति (वीसी) डॉ. सिकंदर कुमार की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार, एचपीयू प्रशासन और वीसी को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को एचपीयू वीसी डॉ. सिकंदर की नियुक्ति को सही ठहराने वाले एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में दी गई चुनौती के मामले पर सुनवाई हुई।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल की खंडपीठ ने धर्मपाल ठाकुर की अपील पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करते हुए जवाबतलबी की। अब आगामी सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। गौरतलब है कि न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर ने याची धर्मपाल द्वारा लगाए आरोपों को तथ्यहीन पाते हुए याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में आरोप था कि वीसी की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई।
याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया था कि प्रतिवादी वीसी को यूजीसी से जारी रेगुलेशन के तहत 19 मार्च 2011 को प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किया था। 29 अगस्त 2017 को एचपीयू के वीसी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। प्रतिवादी ने चयन कमेटी को गुमराह करते हुए अपने आवेदन में अनुभव के बारे में गलत तथ्य दिए।
याची ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि प्रतिवादी को आदेश दिए जाएं कि वह एचपीयू के कुलपति की नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता अदालत को बताए और यदि उसकी योग्यता यूजीसी के रेगुलेशन के विपरीत पाई जाती है तो नियुक्ति रद्द की जाए। हाईकोर्ट ने याचिका को तथ्यहीन पाते हुए याचिका खारिज कर दी थी।
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