हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह की साल 2010-2011 की आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट करने के इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। मामले पर अगली सुनवाई 28 दिसंबर को होगी।
प्रार्थियों ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के 25 अगस्त और 11 सितंबर को पारित आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई।