हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में विभिन्न श्रेणियों के 216 पदों के लिए होने वाली भर्ती से जुड़े मामले में अपने स्थगन आदेशों से रोक हटा दी है। कोर्ट ने अपने पिछले आदेशों में संशोधन करते हुए बैंक को यह छूट दे दी है कि वह इन पदों पर होने वाली नियुक्ति को अंतिम रूप दे सकता है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति याचिकाओं पर होने वाले अंतिम निर्णय पर ही निर्भर करेगी। मामले पर सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
इस मामले में हाइकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश पारित कर रखे थे कि भर्ती प्रक्रिया बेशक जारी रखी जाए लेकिन इन्हें अंतिम रूप केवल कोर्ट की इजाजत से ही दिया जाएगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने अपने आदेशों में यह स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेशों का उल्लेख नियुक्ति पत्रो में विशेष तौर पर अंकित किया जाए।