न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ में मामले पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कंप्यूटर शिक्षकों के उस भर्ती नियम को चुनौती दी है जिसके तहत विभाग ने पांच वर्ष के अनुभव को भर्ती के लिए योग्य शर्त बनाया है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मामले पर हो रही सुनवाई 28 दिसंबर के लिए टल गई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ में मामले पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कंप्यूटर शिक्षकों के उस भर्ती नियम को चुनौती दी है जिसके तहत विभाग ने पांच वर्ष के अनुभव को भर्ती के लिए योग्य शर्त बनाया है।
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कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मामले पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2013 से स्थगन आदेश पारित किए हैं। उसके बाद से कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। कंप्यूटर शिक्षकों ने भी हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर कोर्ट से उनकी सेवाओं को नियमित करने का आग्रह किया गया है। करीब 1300 कंप्यूटर शिक्षक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में वर्ष 2002 से सेवाएं दे रहे हैं।