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हिमाचल: हाईकोर्ट ने उप मुख्य सचेतक मामले में एकतरफा आदेश किया रद्द, याचिका में संशोधन को मिली अनुमति

Sat, 01 Nov 2025 10:55 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने उपमुख्य सचेतक मामले में केवल सिंह पठानिया के खिलाफ एकतरफा आदेश को रद्द कर दिया है। पठानिया को याचिका में फिर से पक्षकार बनाया है। 
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उपमुख्य सचेतक मामले में केवल सिंह पठानिया के खिलाफ एकतरफा आदेश को रद्द कर दिया है। पठानिया को याचिका में फिर से पक्षकार बनाया है। खंडपीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर अदालत ने मामले में एकतरफा कार्यवाही करते हुए एक्स पार्टी घोषित कर दिया था। प्रतिवादी केवल सिंह पठानिया की ओर से सुनवाई के दौरान कोई भी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए थे।

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न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस मामले में याचिका में संशोधन की अनुमति किए गए आवेदन पर विचार करते हुए संशोधन की अनुमति प्रदान कर दी है। खंडपीठ ने संशोधित याचिका को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को संशोधित याचिका पर अपना जवाब तीन सप्ताह के भीतर दाखिल करने को कहा है। मामले को अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। बता दें, साल 2018 में प्रदेश विधानसभा में कानून लाकर चीफ व्हिप और उपमुख्य सचेतक को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। कैबिनेट दर्जे की सुविधाएं देने का इन्हें फैसला लिया गया था। इस कानून को वर्ष 2019 में याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।
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