इसके अलावा पीसी एक्ट में 13 बी के तहत कार्रवाई करने के लिए केंद्र से अभियोजन मंजूरी मांगी थी। केंद्र ने इस अभियोजन मंजूरी को देने से इंकार कर दिया था। पूर्व सरकार ने आईपीसी की 120 बी और सीआरपीसी की धारा 197 के तहत कार्रवाई करने की मंजूरी दी थी।
राज्य सरकार अभियोजना मंजूरी वापस लेने की तैयारी कर रही है, लेकिन फिलहाल मामला सुप्रीमकोर्ट में चल रहा है। ऐसे में प्रकरण में राज्य सरकार अभी कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं है। इस पक्ष पर भी सरकार विधि विभाग से राय मांग रही है।