जो कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी या अंशकालिक के तौर पर 10 मई 2001 के बाद नियुक्त हुए हैं, वे नियमित होने पर 58 साल की उम्र में ही सेवानिवृत्त होंगे। उन्हें 60 साल सेवानिवृत्ति उम्र का लाभ नहीं मिलेगा।
नियम 58 के क्लॉज ई में किया संशोधन
कर्मचारियों के इस वर्ग को लाभ देने के लिए सरकार ने राज्य में लागू प्रथम संशोधन नियम 2018 के नियम संख्या 58 के क्लॉज ई में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था की है।
इसके तहत अब इस वर्ग के कर्मचारी 60 साल की आयु पूरा करने वाले महीने के आखिर दिन रिटायर होंगे।