प्रदेश में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के नामों की सूची दो से ढाई साल पहले महालेखाकार कार्यालय में भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशन मामले लटकने के चलते वित्त महकमे ने सभी विभागों को पत्र जारी कर सेवानिवृत्ति से छह माह पहले संबंधित अधिकारी, कर्मचारी के दस्तावेज एजी ऑफिस में भेजने को आदेश दिए हैं।
सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी ने इस संदर्भ में सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर आदेशों का पालन करने को कहा है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 56 के तहत सभी विभागाध्यक्षों को अगले 24 से 30 महीने के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों की सूचियां महालेखाकार हिमाचल प्रदेश कार्यालय को भेजना अनिवार्य है।