ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। कागजी औपचारिकताएं पूरी होने पर परिवहन विभाग तीन दिन के भीतर लर्निंग लाइसेंस बनाकर देगा। परमानेंट और इंटरनेशनल लाइसेंस छह दिन के बीच बनाया जाएगा।
परिवहन विभाग ने चार सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत ला दिया है। निर्धारित समय के भीतर सेवाएं नहीं मिलने पर लोग अपीलीय अथॉरिटी को शिकायत कर सकेंगे।
प्रधान सचिव परिवहन संजय गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। परिवहन विभाग ने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के तहत गाड़ियों का पंजीकरण छह दिन में करना अनिवार्य किया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए लोगों को इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा।
इन सेवाओं को निर्धारित समय के भीतर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कागजात का होना और फीस को जमा करने की शर्त रखी गई है। जो भी व्यक्ति सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आवेदन करेगा, उसे तय समय में सेवा मुहैया करवाई जाएगी।
अगर कोई व्यक्ति सभी औपचारिकताओं को पूरा करता है और उसके बाद भी उसे तय समय के भीतर लाइसेंस नहीं मिलता या गाड़ी का पंजीकरण नहीं होता है तो वह व्यक्ति अपीलीय अथॉरिटी के पास शिकायत कर सकता है। अतिरिक्त आयुक्त परिवहन विभाग को प्रथम अपीलीय और निदेशक परिवहन को द्वितीय अपीलीय अथॉरिटी नियुक्त किया गया है।
Published by Arvind Thakur