हिमाचल प्रदेश में अब अपनी दुकान का पंजीकरण घर बैठे किया जा सकेगा। हिमाचल सरकार के श्रम विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। यही नहीं, दुकानों या वाणिज्यिक स्थापनाओं का पंजीकरण भी ऑनलाइन किया जा सकेगा।
जारी अधिसूचना के मुताबिक ये पंजीकरण ई-डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सर्विस डिलिवरी गेट वे और अन्य माध्यमों से किया जा सकेगा। इन्हीं माध्यमों से ही कांट्रैक्ट लेबर लाइसेंस और तमाम तरह के प्रमाणपत्रों का नवीकरण भी किया जा सकेगा।
अब इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1961 के तहत कई तरह के पंजीकरण और उनका नवीकरण भी इसी अधिनियम के तहत किया जा सकेगा। इसके लिए सुगम में यूजर्स चार्जेस दस रुपये प्रति दरख्वास्त के हिसाब से लिए जाएंगे।