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हिमाचल: नगर निकायों में वार्ड परिसीमन को लेकर पुन: अधिसूचना जारी, जानें पूरा मामला

Thu, 05 Mar 2026 06:54 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने पांच नगर निकायों में वार्डों के परिसीमन को पुनः अधिसूचित कर अंतिम रूप से प्रकाशित किया गया है। 
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अनिल खाची, राज्य चुनाव आयुक्त। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने पांच नगर निकायों में वार्डों के परिसीमन को पुनः अधिसूचित कर अंतिम रूप से प्रकाशित किया गया है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार इससे पहले 24 मई 2025 को 73 नगर निकायों के वार्डों के परिसीमन का कार्यक्रम जारी किया गया था। इसके बाद 4 और 14 जुलाई 2025 को आधिकारिक राजपत्र में वार्ड परिसीमन को प्रकाशित किया गया। हालांकि, कुछ नगर निकायों में क्षेत्र के सृजन, उन्नयन और शामिल किए जाने को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई थीं। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची की ओर से यह आदेश जारी हुए हैं।

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हाईकोर्ट ने इन मामलों में सरकार की अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर सुनवाई कर कानून के अनुसार तर्कसंगत आदेश जारी किए जाएं। इसके बाद शहरी विकास विभाग ने संबंधित पक्षों की आपत्तियां सुनीं और सरकार ने इन नगर निकायों के पुनर्गठन संबंधी अंतिम अधिसूचनाएं जारी कर दीं। अधिसूचना के अनुसार कांगड़ा जिले के नगर परिषद ज्वालामुखी और नगर पंचायत नगरोटा सुरियां, सोलन जिले के नगर निगम बद्दी और नगर पंचायत कुनिहार तथा हमीरपुर जिले की नगर पंचायत बड़सर इस प्रक्रिया में शामिल हैं।
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राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन नगर निकायों के भौगोलिक क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है और जनसंख्या भी 2011 की जनगणना के आधार पर ही मान्य है। ऐसे में नए सिरे से वार्ड परिसीमन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पहले से अधिसूचित परिसीमन को ही आगामी सामान्य चुनावों के लिए अंतिम रूप से लागू किया गया है।
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