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भवन मालिकों को निशुल्क पार्किंग की सुविधा

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प्रदेश में सड़क के साथ बने भवन मालिक दो पार्किंग बना सकेंगे। भवन मालिकों को ये पार्किंगें निशुल्क मिलेगी, यानि इन पार्किंग पर सरकार कंपाउडिंग शुल्क नहीं लेगी। टीसीपी एक्ट में दो पार्किंग समेत भवन छह मंजिला भवन को नियमित किया जाएगा।
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सरकारी भवनों में तीन मंजिल तक पार्किंग का निर्माण किया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने अवैध भवनों को नियमित करने के लिए टीसीपी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब इसे विधि विभाग की सलाह के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद इस एक्ट में मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा।

प्रदेश में 35 हजार अवैध भवन मालिक है। इसमें से 10 हजार के करीब ऐसे भवन है जो सड़क के साथ बने हैं। इसके अलावा 5 हजार के करीब लोगों ने सड़क के किनारे प्लॉट ले रखे हैं। सरकार इस एक्ट में अवैध भवन मालिकों और प्लॉट मालिक दोनों को राहत देने जा रही है।
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पार्किंग की किल्लत के चलते लिया फैसला

प्रदेश में पार्किंग की किल्लत है। लोग जहां तहां सड़क के किनारे अपने वाहन खड़े कर रहे हैं, इससे शहर की सड़कों में लगातार जाम लग रहा है। भवन मालिकों को दो पार्किंग निशुल्क दिए जाने से जाम से निजात मिल सकेंगी।

भवन नियमित की फीस भी आधी
प्रदेश सरकार ने भवन नियमित करने का शुल्क भी 50 से 55 फीसदी कम किया है। भवन नियमित करने का शुल्क शहरों और साथ लगते क्षेत्रों में अलग अलग रहेगा।

शहरी आवास मंत्री  सुधीर शर्मा ने कहा कि पहले एक्ट में एक पार्किंग का निर्माण किया जा सकता था, इस शुल्क लिए जाने का प्रस्ताव था, लोगों को राहत देने के लिए दो पार्किंग तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार ने टीसीपी एक्ट में संशोधन कर लिया है। इसे ला विभाग को भेजा गया है। इसके बाद इसे मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा।

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