प्रदेश में सड़क के साथ बने भवन मालिक दो पार्किंग बना सकेंगे। भवन मालिकों को ये पार्किंगें निशुल्क मिलेगी, यानि इन पार्किंग पर सरकार कंपाउडिंग शुल्क नहीं लेगी। टीसीपी एक्ट में दो पार्किंग समेत भवन छह मंजिला भवन को नियमित किया जाएगा।
सरकारी भवनों में तीन मंजिल तक पार्किंग का निर्माण किया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने अवैध भवनों को नियमित करने के लिए टीसीपी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब इसे विधि विभाग की सलाह के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद इस एक्ट में मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा।
प्रदेश में 35 हजार अवैध भवन मालिक है। इसमें से 10 हजार के करीब ऐसे भवन है जो सड़क के साथ बने हैं। इसके अलावा 5 हजार के करीब लोगों ने सड़क के किनारे प्लॉट ले रखे हैं। सरकार इस एक्ट में अवैध भवन मालिकों और प्लॉट मालिक दोनों को राहत देने जा रही है।