कोरोना महामारी के चलते शहर के बाद जिले के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सख्ती हो गई है। जिला की पंचायतों में मुंह पर मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। मास्क न लगाने पर पंचायत की ओर से जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों में मास्क के बिना पाए गए तो जुर्माने की राशि 100 रुपये से पांच हजार तक होगी।
पंचायतीरात विभाग ने नए फरमान जारी करते हुए सभी विकास खंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ग्राम पंचायतों में घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क लगाने की अनुपालना करें। साथ ही सामाजिक दूरी की भी अनुपालन करना सुनिश्चित की जाए।
बावजूद इसके बिना फेस कवर बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। ग्राम पंचायतों को मौके पर ही नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में नियमों की अवहेलना करने वालो पर जुर्माना लगाने की भी प्रावधान है।
कोरोना संक्रमण के बीच मनरेगा कार्य शुरू हो गया है। विभाग के मुताबिक शिकायतें आ रही थीं कि मनरेगा कार्य में सामाजिक दूरी की अनुपालना नहीं हो रही है। ऐसे में विभाग ने बीडीओ को निर्देश जारी करते हुए कहा कि पंचायतों में कार्यों के समय सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाए।
मास्क पहनना लाभकारी और कानूनी जरूरी पुलिस प्रशासन
कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जिला पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को मुंह पर मास्क पहनने की हिदायत दे रही हैं। पुलिस के मुताबिक संक्रमण से सुरिक्षत रहने के लिए मास्क लाभकारी है और कानूनी रूपसे जरूरी भी। इसके अलावा पुलिस ने चेतावनी भी दी है कि जो लोग सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के पाए गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।