मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में शराब की बिक्री पर अतिरिक्त लाइसेंस फीस (कोविड सेस) लगाने का निर्णय लिया गया। अब देसी शराब की प्रति बोतल पर पांच रुपये शुल्क, आईएमएफएल प्रति बोतल पर 10 रुपये, भारत में निर्मित बीयर/आरटीडी प्रति बोतल/कैन पर पांच रुपये, विदेश से आयातित शराब (बीआईओ) प्रति बोतल पर 25 रुपये, बीयर/आर.टी.डी. (बीआईओ) प्रति बोतल/कैन पर 10 रुपये, भारतीय वाइन/साइडर की प्रति बोतल पर 10 रुपये और वाइन/साइडर (बीआईओ) की प्रति बोतल पर 25 रुपये कोविड सेस लगाया जाएगा।