सरकार की ओर से इन भवनों को नियमित करने के लिए पॉलिसी लाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अवैध भवनों को नियमित करने पर रोक लगा दी। अब प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार मजबूत से पक्ष रखकर अवैध भवन मालिकों राहत दिलाएगी। प्रधान सचिव टीसीपी प्रबोध सक्सेना ने बैठक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से रिटेंशन पॉलिसी को लेकर विस्तृत जानकारी दी।
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी, परिवहन एवं वन मंत्री गोविंद ठाकुर, मुख्य सचिव विनीत चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी तथा राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव विधि यशवंत सिंह, प्रधान सचिव ओंकर शर्मा, महाधिवक्ता अशोक शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।