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HP Cabinet Decisions: मल्टी टास्क वर्कर के 4500 पद भरेंगे, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल होगा बहाल, विधानसभा सत्र 19 से

Sat, 18 Nov 2023 09:08 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला

सार

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 
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हिमाचल कैबिनेट की बैठक। - फोटो : जनसंपर्क विभाग
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में 4,500 मल्टी टास्क वर्कर भर्ती करने को भी मंजूरी दी है। इनमें पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर भर्ती किए जाएंगे।  इन पदों को बाद में विभाग के मंत्री की ओर से मंडल स्तर पर आवंटित किया जाएगा। राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग में उत्पाद शुल्क और कराधान निरीक्षकों के 25 पद, बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारियों के 10 पद भरे जाएंगे। वहीं, हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक तपोवन धर्मशाला में होगा। शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। इसकी सिफारिश राज्यपाल को भेजी जाएगी। 

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आपदा प्रभावित परिवारों के लिए  किराया राशि तय, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल होगा बहाल
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आपदा के बाद किराये के मकानों के लिए 75 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इसमें से 17.50 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणापत्र में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने का निर्णय लिया गया था। ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों और एक रजिस्टार का पद भरने का फैसला लिया गया।

शिमला में आठ नई ग्रीन बेल्ट मंजूर, अब 25 हो जाएंगी
राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यावरण संरक्षण के मकसद से शिमला शहर में आठ नई ग्रीन बेल्ट को मंजूरी दी है। इनमें निर्माण पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। शिमला में अभी तक 17 ग्रीन बेल्ट हैं। इस फैसले के लागू होने के बाद 25 हो जाएंगी। कैबिनेट ने कुल्लू शहर के लिए नए प्लान को मंजूरी दी है। चौपाल को योजना क्षेत्र के तहत लाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई ताकि इन क्षेत्रों में असुरक्षित निर्माण कार्य पर रोक लगाई जा सके।
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पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा तय
हिमाचल के स्कूलों में अब छह साल की आयु पूरी होने पर ही बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान को राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव लाया गया। बताया गया कि देशभर में पहली कक्षा में दाखिले की आयु छह वर्ष निर्धारित की गई है। प्रदेश में अभी पांच या साढ़े पांच वर्ष की आयु में बच्चाें को पहली कक्षा में दाखिले दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भारत सरकार ने पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। आगामी शैक्षणिक सत्र में वही बच्चे पहली कक्षा में दाखिला लेने के पात्र होंगे, जिनकी आयु पहली अप्रैल को छह वर्ष की होगी।

सहकारी समितियां बनेंगी सशक्त,  मंदिरों के सोने-चांदी का होगा उपयोग
प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1971 में संशोधन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश के मंदिरों में संग्रहित सोने, चांदी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती नियम, 1984 के नियमों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया।
 

मोटर वाहन कर में एकमुश्त छूट
कैबिनेट बैठक में मोटर वाहन कर की एकमुश्त छूट के साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एकमुश्त छूट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह छूट एक वर्ष की समयावधि के लिए लागू होगी, जो वाहन मालिकों को मौजूदा नियमों के अनुरूप अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्यावरण अनुकूल दृष्टि से जिम्मेदार विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेगी। 

नए वाहन पंजीकरण के लिए देय कर में छूट
इसके अतिरिक्त वैध सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए वाहन के पंजीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1972 की धारा 14 के तहत देय कर पर गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक 25 प्रतिशत और परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक 15 प्रतिशत रियायत देने का भी निर्णय लिया गया। 

एसजेवीएनएल को जंगी थोपन पोवारी प्रोजेक्ट का आवंटन रद्द
कैबिनेट ने एसजेवीएनएल के पक्ष में जारी किए किए गए जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (780 मेगावाट) के आवंटन को रद्द करने का भी निर्णय लिया गया। क्योंकि कंपनी निर्धारित समय अवधि के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति हासिल करने में विफल रही है।
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चतुर्थ श्रेणी को दैनिक वेतनभोगी के रूप में दो पदों की भर्ती को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने महाधिवक्ता कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के दैनिक वेतनभोगी के रूप में दो पदों की भर्ती को मंजूरी दी है। योजना विभाग में क्लर्क के एक पद को भरने की भी स्वीकृति दी गई है। भोरंज के सिविल कोर्ट के लिए सहायक जिला न्यायवादी का पद सृजित किया गया है।
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