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हवा में होने वाली खेल गतिविधियों के लिए नए नियम तय, अब सरकार की मंजूरी जरूरी

Tue, 15 Dec 2020 11:18 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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पैराग्लाइडिंग
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हिमाचल सरकार ने हवा में होने वाली खेल गतिविधियों के लिए नियम तय कर दिए हैं। प्रदेश में अब बिना सरकार की मंजूरी के कोई भी इन खेलों का आयोजन नहीं कर सकेंगा। पंजीेकरण करवाना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एयरो खेल के नए नियमों को मंजूरी दी गई। आवश्यक सुरक्षा नियमों को पूरा नहीं करने वालों को कार्रवाई के प्रति भी चेताया है। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, हॉट ऐयर बैलून की गतिविधियां चलाने वाले संस्थानों को सुरक्षा के हर पहलू का सख्ती से पालन करने को कहा है। इस तरह के खेलों के दौरान होने वाले हादसों के बाद सरकार अब इनके संचालन पर सख्ती करने की तैयारी में है। इन खेलों के संचालन को संस्थानों के लिए नियम कड़े किए गए हैं।

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जरूरी मानक पूरे न करने पर हादसा होने की स्थिति में इसमें कड़ी कार्रवाई के साथ सजा का प्रावधान किया गया है। इन खेलों का लुत्फ उठाने वालों से होने वाली कथित लूट को भी कम करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। कुल्लू, मनाली, सोलंगनाला, बीड़ बिलिंग समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में इन खेलों का आयोजन होता है। उधर, मंत्रिमंडल बैठक के दौरान पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने आगामी छह माह के दौरान किए जाने वाले कार्यों को लेकर प्रस्तुति भी दी। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों जैसे लोक निर्माण, जल शक्ति, एमपीपी व ऊर्जा के पास बिना इस्तेमाल के कंडम घोषित वाहनों को तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया ताकि उनका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपयोग किया जा सके।

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