प्रवक्ता ने कहा कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में उस दिन औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सभी सरकारी कार्यालय, निगम, बोर्ड, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा दुकानें बंद रहेंगी।
जिला सोलन की नगर पंचायत अर्की के नगर परिषद वार्ड नंबर दो मियांपुर और जिला शिमला की नगर पंचायत चौपाल के वार्ड नंबर 6 छावनी वीर हॉस्पिटल नगर में होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत 5 नवंबर 2023 को सवैतनिक अवकाश मतदान होने की स्थिति में घोषित किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में उस दिन औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सभी सरकारी कार्यालय, निगम, बोर्ड, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा दुकानें बंद रहेंगी।
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नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देय होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष आकस्मिक अवकाश उन कर्मचारियों को दिया जा सकता है, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उन्हें संबंधित संस्थानों के उपचुनाव में मतदान करना है। विशेष अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को मतदान करने संबंधित पीठासीन अधिकारी की ओर से जारी प्रमाणपत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।