नए निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रशिक्षुओं की रहने की सुविधा और व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनके गृह क्षेत्र अथवा पसंद के स्थान के स्कूल आवंटित किए जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर दूसरे जिले के स्कूलों में भी प्रशिक्षण की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते निर्धारित प्रशिक्षु सीमा का पालन हो। निदेशालय ने सभी उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे आपसी समन्वय के साथ दूसरे जिलों के स्कूल भी आवंटित करें। संबंधित स्कूल कॉम्प्लेक्स हेड और जिला उपनिदेशक को इसकी सूचना देना भी अनिवार्य किया गया है। निदेशक आशीष कोहली ने कहा कि यदि किसी स्तर पर इन निर्देशों की अनदेखी पाई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।