हिमाचल में ट्रॉमा सेंटर शुरू न होने पर प्रदेश हाईकोर्ट सख्त हो गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वह हिमाचल में ट्रॉमा सेंटर के प्रस्ताव कोर्ट के समक्ष पेश करें।
अदालत को बताएं कि ये ट्रॉमा सेंटर कहां-कहां स्थापित किए जाने हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि निर्माण कार्य को तय सीमा के तहत पूरा किया जाए।
स्वास्थ्य सचिव से यह भी पूछा है कि परवाणू से शिमला हाईवे पर ट्रॉमा सेंटर बनाने का प्रस्ताव क्यों नहीं है। मामले की आगामी सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
उल्लेखनीय है कि ट्रॉमा मिशन के तहत केंद्र सरकार ने फंड जारी कर दिया है, बावजूद इसके अभी ट्रॉमा सेंटर शुरू नहीं हो पाए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बीते 25 फ रवरी को इस संबंध में शपथपत्र के माध्यम से भी कोर्ट को जानकारी दी है।