प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल की एक पंचायत की विवाहिता के मौत मामले में आरोपी पति चार नवंबर 2018 से न्यायिक हिरासत में है।
न्यायाधीश अनूप चिटकारा ने आरोपी अशोक की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी अदालत के विवेकानुसार जमानत पर रिहा होने का हक नहीं रखता। मामले के अनुसार पीड़िता ज्योति की शादी छह साल पहले गाहर में हुई थी।
आरोप हैं कि पति शराब के नशे में धुत होकर पत्नी के साथ मारपीट करता था। मायके से दहेज लाने के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इससे तंग आकर वह अपने मायके आ गई और वहां बच्ची को जन्म दिया। समझौता होने पर वह अपने ससुराल आ गई।