बीटेक, एमटेक, बी फार्मा, एमसीए, एमबीए और एम फार्मा कोर्सों के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की रखी गई संयुक्त प्रवेश परीक्षा की शर्त को प्रदेश हाई कोर्ट ने सही ठहराया है।
अदालत ने निजी तकनीकी संस्थानों की तरफ से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसके तहत इन संस्थानों ने 6 दिसंबर 2013 को प्रदेश विश्वविद्यालय के निर्देशों को चुनौती दी थी।
इन निर्देशों के अनुसार केवल उन्हीं छात्रों को दाखिला देने का प्रावधान बनाया गया था, जिन्होंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेरिट में पास की हो।