हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को निर्देश दिए हैं कि केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वरिष्ठ डॉक्टर कोविड वार्डों का नियमित दौरा करें। सरकार को तरल ऑक्सीजन टैंकरों की उपलब्धता का निर्णय लेने के भी आदेश दिए। आउटसोर्स पर तैनात किए जाने वाले कर्मियों को 5 दिसंबर तक नियुक्ति देने को कहा। निजी और सरकारी प्रयोगशालाओं से कोविड टेस्ट करवाने को कहा। सैंपल लेने वाली एजेंसी को आदेश दिए कि टेस्ट के दौरान व्यक्ति का संपर्क नंबर, ई-मेल आईडी और अन्य जरूरी जानकारी लें, जिससे टेस्ट रिपोर्ट ई-मेल व्हाट्सएप पर बताई जा सके। यह रिपोर्ट 48 घंटों में दी जाए।
कोर्ट ने शिमला, मंडी, धर्मशाला, कुल्लू सोलन, ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर जिलों में टेस्टिंग की जानकारी समाचार पत्रों और सोशल मीडिया से देने के भी आदेश दिए। कोविड अस्पतालों में हेल्पलाइन सुविधा सुनिश्चित करने को कहा। कहा कि जो मरीज अपने खर्चे पर नर्स रखना चाहें, उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। कोविड मरीज का शव किसी भी स्थिति में वार्ड में न लपेटकर न रखा जाए। शौचालय साफ रखने के साथ मरीज शिकायतों की सूचना हेल्पलाइन पर दें। गर्म पानी, स्टीमर की पर्याप्त उपलब्धता, राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के टेस्ट जरूरी करने पर विचार करने के भी आदेश दिए। मास्क पहनने, सामाजिक दूरी के नियमों के पालन को पुलिस के साथ नगर निगम, गृह विभाग के कर्मी, वालंटियर तैनात करने के आदेश दिए। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले पर सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।