हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं को नियमितीकरण के बाद वरिष्ठता, पदोन्नति, इंक्रीमेंट और पेंशन लाभ के लिए जोड़ने पर आगामी 28 नवंबर तक अंतिम निर्णय ले। अदालत ने स्पष्ट किया कि सक्षम प्राधिकारी 28 नवंबर या उससे पहले हर हाल में 15 दिसंबर 2023 के मूल फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करें। इस फैसले से प्रदेश के हजारों अनुबंध से नियमित हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। न्यायाधीश रंजन शर्मा की अदालत ने यह आदेश याचिकाकर्ता यशिका गुलेरिया की ओर से दायर अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए दिया। अदालत ने यह कदम राज्य सरकार के उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से कोर्ट में दाखिल उस अनुपालन हलफनामे के बाद उठाया है, जिसमें सरकार ने माना कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है।