प्रदेश हाईकोर्ट ने बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट यूनियनों की ओर से कथित तौर पर गुंडा टैक्स वसूलने और मनमानी करने के आरोपों से जुड़े मामलों में जिलाधीश सोलन और एसपी बीबीएन को 23 फरवरी तक ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई।
मामले पर पिछली सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे कि कोई भी निजी ट्रक ऑपरेटर यूनियनें बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यों की बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में यातायात गतिविधियों में बाधा उत्पन्न न करे। कई बार संबंधित अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रक ऑपरेटर यूनियनों की ओर से अवैध गुंडा टैक्स और ब्लैकमेलिंग रोकने के आदेश जारी किए हुए हैं। बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो रही है। मामले की अगली सुनवाई अब 23 फरवरी को होगी।