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गुड़िया के परिवार की याचिका पर सीबीआई को हाईकोर्ट का नोटिस

Tue, 05 Jan 2021 10:05 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले की जांच दोबारा करवाए जाने की मांग को लेकर गुड़िया के परिवार की ओर से दायर याचिका में सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद सीबीआई को ये नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होनी है। बता दें,  सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रार्थी ने इस मामले की पुन: विस्तृत जांच के लिए याचिका दायर की थी।

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सर्वोच्च न्यायालय ने प्रार्थी को याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान करते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर अपना पक्ष रखने की इजाजत दी थी। सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि जब हाईकोर्ट की ओर से मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इसकी जांच के लिए सीबीआई को नियुक्त किया था तो इस स्थिति में यह उचित होगा कि प्रार्थी हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखे। प्रार्थी की ओर से हिमाचल हाईकोर्ट दायर याचिका में सीबीआई की ओर से की गई जांच में खामियों को उजागर करते हुए इसकी जांच पुन: करवाने की मांग की गई है। 

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गुंडा टैक्स वसूली मामले में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दें अफसर : हाईकोर्ट

 प्रदेश हाईकोर्ट ने बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट यूनियनों की ओर से कथित तौर पर गुंडा टैक्स वसूलने और मनमानी करने के आरोपों से जुड़े मामलों में जिलाधीश सोलन और एसपी बीबीएन को 23 फरवरी तक ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई।

मामले पर पिछली सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे कि कोई भी निजी ट्रक ऑपरेटर यूनियनें बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यों की बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में यातायात गतिविधियों में बाधा उत्पन्न न करे। कई बार संबंधित अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रक ऑपरेटर यूनियनों की ओर से अवैध गुंडा टैक्स और ब्लैकमेलिंग रोकने के आदेश जारी किए हुए हैं। बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो रही है। मामले की अगली सुनवाई अब 23 फरवरी को होगी। 
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