धर्मपुर से भाजपा विधायक और मंत्री महेंद्र सिंह के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 17 अप्रैल तक टल गई है। प्रार्थी रमेश चंद की ओर से महेंद्र सिंह के चुनाव को चुनौती दी गई है।
इस मामले में प्रतिवादी धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रतिवेदन दायर किया था कि वे इस मामले में उचित प्रतिवादी नहीं है इसलिए उनका नाम इस चुनाव याचिका से काट दिया जाए।
प्रतिवेदन में दलील दी गई थी कि प्रार्थी ने उनका नाम काटने के लिए प्रतिवेदन नहीं किया है इसलिए इस चुनाव को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश एक के तहत खारिज किया जाए।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने प्रतिवादी धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से दायर प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए उनके नाम को चुनाव याचिका से हटाए जाने के आदेश पारित किए हैं।