चर्चित 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले के मामले की शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत में हुई। आरोपी हितेश गांधी एवं सलेश एन पाठक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने के लिए स्थायी अर्जी दाखिल की है।
हिमाचल प्रदेश के चर्चित 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले के मामले की शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत में हुई। आरोपी हितेश गांधी एवं सलेश एन पाठक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने के लिए स्थायी अर्जी दाखिल की है। इस पर अदालत ने जांच कर रही एजेंसी सीबीआई से जवाब मांगा है। सीबीआई को 18 मई तक समय दिया है।
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चार्जशीट में मुख्य आरोपी अरविंद राजटा, माला मेहता, श्रीराम शर्मा, सुरेंद्र मोहन कंवर, सरोज शर्मा, किरण चौधरी व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए। बाकी छह आरोपी अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ताओं ने पेश न होने पर अदालत में अर्जी दी। मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी। हितेश गांधी और सलेश एन पाठक ने अपने वकील के माध्यम से चार्जशीट में गवाहों के दर्ज बयानों की प्रति लेने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है।