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इस दिन होगी जेबीटी टेट मेरिट से भर्ती मामले में सुनवाई

Tue, 13 Mar 2018 09:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
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जेबीटी के 700 पदों की भर्ती पर लगी रोक के मामले की प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। अभ्यर्थी राकेश कुमार ने प्रदेश उच्च न्यायालय में विभाग के निर्णय को चुनौती दी थी। 

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23 फरवरी को जेबीटी के स्वीकृत 700 पदों को विभाग की ओर से टेट मेरिट से भरने को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जेबीटी भर्ती को जनहित करार देते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। 

जिसके बाद न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 13 मार्च को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेबीटी बेरोजगार संघ राकेश कश्यप ने कहा कि उच्च न्यायालय में विभाग की ओर से दायर जनहित याचिका में निर्धारित 28 मार्च से पहले 13 मार्च को ही सुनवाई की जाएगी। 

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पुराने नियम 30 अगस्त को हो चुके हैं निरस्त

30 अगस्त 2017 को प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की ओर से न्यायालय के निर्देश पर जेबीटी भर्ती में टेट मेरिट को वरीयता देने वाले भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को निरस्त करने बाद विभाग की ओर से नए नियम बनाए गए है।

उसके बाद भी कुछ अभ्यर्थियों कई ओर से ट्रिब्यूनल में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। इसके आधार पर 11 जनवरी 2018 को प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की ओर से स्पष्ट रुप से आदेश दिए गए थे कि 30 अगस्त 2017 को जो फैसला सुनाया गया है, उसे संशोधित नहीं किया जा सकता और प्रारंभिक शिक्षा विभाग भर्ती करवाने के लिए स्वतंत्र है। 
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