30 अगस्त 2017 को प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की ओर से न्यायालय के निर्देश पर जेबीटी भर्ती में टेट मेरिट को वरीयता देने वाले भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को निरस्त करने बाद विभाग की ओर से नए नियम बनाए गए है।
उसके बाद भी कुछ अभ्यर्थियों कई ओर से ट्रिब्यूनल में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। इसके आधार पर 11 जनवरी 2018 को प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की ओर से स्पष्ट रुप से आदेश दिए गए थे कि 30 अगस्त 2017 को जो फैसला सुनाया गया है, उसे संशोधित नहीं किया जा सकता और प्रारंभिक शिक्षा विभाग भर्ती करवाने के लिए स्वतंत्र है।