अब हिमाचल प्रदेश में बोतलबंद शराब में मिलावट नहीं हो सकेगी। राज्य सरकार ने हर तरह की शराब की बोतलों में सीलयुक्त कोर्क लगाने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने डिस्टिलरी नियमों में संशोधन किया है। यह संशोधन कई शराब निर्माता उद्योगों और उपभोक्ताओं की मांग पर किया गया है। अभी तक नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसकी अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी गई है।
नई व्यवस्था के तहत अब इन सभी बोतलों को वित्तायुक्त पिल्फर प्रूफ सील, ग्वाला कैप, पालीलेमिनेट कैप्सूल के साथ प्लास्टिक टॉप स्टॉपर कोर्क के साथ सील किया जा सकेगा। पर इन्हें इस तरह से लगाना होगा कि ये बिना काटे हटाई नहीं जा सकें। विभिन्न प्रकार की बोतलों में ये सील एक ही रंग की लगानी होगी। इनका स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। इस पर शराब निर्माता का नाम कट आउट लेटरिंग में लिखा होना चाहिए।
इसके अलावा देसी शराब के ऊपर लगी सील मेें एचपी एक्साइज भी लिखा होना चाहिए। कैप्सूल से अभिप्राय एल्युमिनियम, ग्वाला कैप और अच्छी गुणवत्ता के पालीलेमिनेट कैप्सूल से होगा। राज्य आबकारी एवं कराधान आयुक्त जेसी चौहान की ओर से जारी यह अधिसूचना शनिवार को राजपत्र में छपने के बाद प्रदेश भर में लागू हो गई है।