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सरकारी नौकरियां: हिमाचल में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों के आठ हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू, ऐसे होगा चयन

Tue, 29 Mar 2022 10:15 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

 प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को कैबिनेट मंजूरी का पत्र जारी कर दिया है। भर्ती से पहले रिक्त पदों को लेकर सभी स्कूलों को विज्ञापन जारी करने को कहा गया है। नियम सात के तहत उपमंडलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी भर्तियां करेगी।
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प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में आठ हजार पदों पर पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को कैबिनेट मंजूरी का पत्र जारी कर दिया है। भर्ती से पहले रिक्त पदों को लेकर सभी स्कूलों को विज्ञापन जारी करने को कहा गया है। नियम सात के तहत उपमंडलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी भर्तियां करेगी।

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प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉ. पंकज ललित की ओर से जारी पत्र में उपनिदेशकों को नियम सात के तहत पद भरने की प्रक्रिया को जल्द सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए शुरू करने को कहा गया है।

स्कूल वार रिक्त पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन, वांछित प्रमाणपत्र और दस्तावेज प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार एवं प्रसार करने को कहा गया है। उपमंडल अधिकारी (नागरिक) के भी संपर्क में बने रहने के स्कूल प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। निदेशक ने बताया कि वर्करों की भर्ती के लिए 16 जुलाई 2020, 7 नवंबर 2020 और 7 दिसंबर 2020 को अनुमोदित नीति में संशोधन किया गया है। नियम 18 के तहत अब मुख्यमंत्री की संस्तुति पर वर्करों की भर्ती नहीं की जाएगी। 
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38 अंकों के आधार पर होगा चयन
मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती 38 अंकों के आधार पर होगी। मेरिट आधार पर चयन किया जाएगा। जिन आवेदकों के परिवारों में सरकारी नौकरी में कोई नहीं होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। घर से स्कूल की दूरी के आधार पर आठ अंक निर्धारित किए गए हैं। आवेदकों को ग्राम पंचायतों या कार्यकारी अधिकारी से प्रमाणपत्र लाना होगा। जिस क्षेत्र में स्कूल है, वहां के स्थानीय निवासी को आठ अंक दिए जाएंगे।

अन्य क्षेत्र के लोगों को दो से छह अंक मिलेंगे। आठवीं पास को आठ और पांचवीं कक्षा पास को पांच अंक दिए जाएंगे। विधवा अनाथ और दिव्यांगों को आठ अंक मिलेंगे। विषम परिस्थितियों में रहने वाले आवेदकों को पांच अंक दिए जाएंगे। पति से अलग रहने वाली महिला को तीन अंक मिलेंगे। अगर किसी आवेदक के परिवार की ओर से सरकारी स्कूल को भूमि दान में दी गई है, उन्हें भी आठ अंक मिलेंगे। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को तीन अंक दिए जाएंगे। बेरोजगार परिवार से संबंधित आवेदक को भी तीन अंक मिलेंगे। 

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