हिमाचल में किसी भी महकमे के अफसर अपने घरों पर सरकारी कर्मचारी नहीं रख सकेंगे। कर्मचारी चाहे रेगुलर हो, दिहाड़ीदार हो या पार्टटाइम, अब वह घरों में साहब की सेवा नहीं करेगा।
हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना में सरकार ने सभी विभागों को ऐसे कर्मचारियों को वापस लेने के आदेश दिए हैं। वीरवार शाम को मुख्य सचिव पी. मित्रा की ओर से ये आदेश कार्मिक विभाग ने जारी किए।
इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूपी 4504/2014 में आदेश दिए हैं कि मुख्य सचिव सुनिश्चित करें कि सूबे में राजस्व विभाग के साथ-साथ किसी भी विभाग में अधिकारी अपने घरों पर कोई कर्मचारी नहीं लगाएंगे।
यदि किसी अफसर ने इसके बाद भी ऐसा किया तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस निजी तौर पर चलेगा। इसके बाद मुख्य सचिव ने ये आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को दिए हैं।
गौरतलब है कि हिमाचल में सभी विभागों में अफसरों के घर क्लास फोर कर्मचारियों को लगाने पर पहले भी विवाद होता रहा है। अब कोर्ट ने भी इसके खिलाफ आदेश दिए हैं।